दो लाख में प्रमुख, 75 हजार में लड़ेंगे प्रधानी
प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा -10 हजार-ग्राम पंचायत सदस्य -75 हजार-ग्राम प्रधान -75 हजार-क्षे˜
प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा
-10 हजार-ग्राम पंचायत सदस्य
-75 हजार-ग्राम प्रधान
-75 हजार-क्षेत्र पंचायत सदस्य
-1.50 लाख-जिला पंचायत सदस्य
- दो लाख-ब्लाक प्रमुख
-चार लाख-जिला पंचायत अध्यक्ष जागरण संवाददाता, बलिया: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लेकर प्रत्याशियों के खर्च सीमा का भी निर्धारण निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। इसमें अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जिले की 940 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए होने वाले चुनावों के लिए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर प्रशासन पूरी तरह से नजर रखेगी। चुनाव के बाद प्रत्याशियों को खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। आयोग ने प्रशासन को चुनाव के दौरान खर्च पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। नामांकन प्रपत्रों के लिए यह हुआ निर्धारित
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वालों के विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र व जमानत राशि भी तय कर दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 2000 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा। इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क व 2000 रुपये की जमानत राशि तथा जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि देने होंगे। उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन शुल्क और जमानत राशि की आधी रकम ही जमा करनी होगी।
चुनाव के लिए शासन से पदवार खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। वहीं नामांकन प्रपत्र के साथ ही जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है।
-बीराम, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचस्थानीय।