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अभियुक्त को दो वर्ष की सजा, अर्थदंड

जागरण संवाददाता बलिया दो साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपित को कोर्ट ने

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 07:00 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 07:00 PM (IST)
अभियुक्त को दो वर्ष की सजा, अर्थदंड
अभियुक्त को दो वर्ष की सजा, अर्थदंड

जागरण संवाददाता, बलिया : दो साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपित को कोर्ट ने दो वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना रेवती में अभियुक्त निर्भय पासवान पुत्र उमाशंकर निवासी कोलन पांडेय का टोला के खिलाफ हत्या के आरोप लगे थे। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया था।


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