खलिहान व चरागाह पर कब्जेवाले होंगे बेदखल
बांसडीह तहसील क्षेत्र के दुधैला गांव में 15 वर्षों से चारागाह व खलिहान की भूमि पर कब्जा जमाने वाले 34 लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया गया है। इन सभी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह प्रकरण न्यायालय तहसीलदार न्यायिक बलिया के न्यायालय में विचाराधीन था। तहसीलदार ने बेदखली का आदेश देते हुए राजस्व विभाग को वसूली का निर्देश दिया है। दुधैला गांव के चारागाह चकरोड व खलिहान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। इसकी बेदखली का मुकदमा भी 15 वर्षों से चल रह था। मामला उच्च न्यायालय में गया था। न्यायालय ने 2017 में इस प्रकरण को निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया था। यह मामला तहसीलदार बलिया के न्यायालय में चल रहा था।
जागरण संवाददाता, बलिया: बांसडीह तहसील क्षेत्र के दुधैला गांव में 15 वर्षों से चारागाह व खलिहान की भूमि पर कब्जा जमाने वाले 34 लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया गया है। इन सभी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह प्रकरण न्यायालय तहसीलदार न्यायिक बलिया के न्यायालय में विचाराधीन था। तहसीलदार ने बेदखली का आदेश देते हुए राजस्व विभाग को वसूली का निर्देश दिया है।
दुधैला गांव के चारागाह, चकरोड व खलिहान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। इसकी बेदखली का मुकदमा भी 15 वर्षों से चल रह था। मामला उच्च न्यायालय में गया था। न्यायालय ने 2017 में इस प्रकरण को निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया था। यह मामला तहसीलदार बलिया के न्यायालय में चल रहा था। शुक्रवार को तहसीलदार न्यायिक बलिया की अदालत ने बेदखली का निर्देश देते हुए सभी कब्जाधारियों पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि इन सभी से राजस्व विभाग वसूली करेगा। इसके लिए उन्होंने राजस्व कर्मियों की टीम भी बना दी है।
तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने बताया कि अवैध कब्जा करने वालों को तत्काल हटाया जाएगा। जुर्माना वसूलने के लिए राजस्वकर्मियों को निर्देश दिए गए है। जुर्माना न जमा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी पैरवी राजस्व के सरकारी अधिवक्ता संपूर्णानंद दुबे व अंबरीश शुक्ला ने की थी।