दुष्कर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5.80 लाख अर्थदंड की भी सजा
जागरण संवाददाता (बलिया) लड़की को निकाह का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने व वीडियो क्लि
जागरण संवाददाता (बलिया): लड़की को निकाह का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने व वीडियो क्लिप बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में जिला न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा पाच लाख 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गड़वार थाना क्षेत्र के एक गाव निवासी व्यक्ति ने 23 मार्च 2018 को तहरीर देकर अपने ही गाव के मो. इरफान पर पुत्री को प्रेमजाल में फंसाने, निकाह का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मो. इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायाधीश ने मोहम्मद इरफान को सजा सुनाई। गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष का जेल बलिया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को भीमपुरा थाना क्षेत्र के महदेक निवासी लाल बहादुर राम को धारा 2/3 (1) के तहत ॉगिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को दो वर्ष की साधारण कारावास व पाच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।