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शादी का न्यौता तो बांट दिया अब कैसे करें मना

संतोष श्रीवास्तव बहराइच धूमधाम से बेटी व बेटों का ब्याह रचाने की ख्वाहिश रखने वाले माता-पि

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 11:01 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 11:01 PM (IST)
शादी का न्यौता तो बांट दिया अब कैसे करें मना
शादी का न्यौता तो बांट दिया अब कैसे करें मना

संतोष श्रीवास्तव, बहराइच : धूमधाम से बेटी व बेटों का ब्याह रचाने की ख्वाहिश रखने वाले माता-पिता ने शुभ लगन देखकर शादी तय की और 200 लोगों को शादी में शामिल होने की स्वीकृति के बाद रिश्तेदारों व मित्रों को शादी का कार्ड भी बांट दिया, लेकिन हाल ही में सरकार ने मात्र 100 लोगों के शामिल होने का फरमान जारी कर लोगो की परेशानियों को बढ़ा दिया। शादी का कार्ड बांटने के बाद अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसे बुलाएं और किसे मना करें और कैसे। बढ़ रही पाबंदियों से शादी करने वालों के अरमान दबते जा रहे है।

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नानपारा निवासी सुशील कुमार ने बताया कि 29 नवंबर को उनके बड़ी बेटी का ब्याह है। घर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। निर्धारित 200 लोगों को शादी का कार्ड देकर आमंत्रित भी कर दिया गया, लेकिन नए शासनादेश ने अब असमंजस की स्थित पैदा कर दी है। उन्होंने बताया कि अब नई गाइड लाइन के अनुसार 100 लोगों को ही आमंत्रित करने का फरमान दिया गया है। ऐसे में अब जिन रिश्तेदारों को कार्ड दिया गया है उन्हें कैसे मना करें।

कुछ ऐसा ही हाल कानूनगोपुरा निवासी कैलासा देवी का है। उनके भी बेटी का विवाह हाल ही में है, लेकिन सरकार के फरमान से वे बेचैन है। घर पर मेहमानों का आगमन होने के बाद नए शासनादेश ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सिविल लाइन निवासी अंकिता अस्थाना ने बताया कि उनके भांजे की शादी है। तैयारियां पूरी कर ली गई। 200 मेहमानों को शादी में निमंत्रित करने के बाद अब सकार के नए आदेश ने समस्या उत्पन्न कर दी है। कैसरगंज निवासी शिवकुमार श्रीवास्तव उर्फ बालजी ने बताया कि भतीजी के शादी में न्यौता देने के बाद कैसे लोगों का मान रखें, यह समझ में नहीं आ रहा। नई गाइड लाइन में यह जरूरी

बहराइच : शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। मैरिज होम की क्षमता 100 तो 50 लोग ही शामिल होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट जय प्रकाश के मुताबिक कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर धारा 144 व 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।


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