अब पुलिस करेक्टर से जहरीली शराब बिक्री पर लगेगा कंट्रोल
संलिप्तता मिलने पर विक्रेता व अनुज्ञापी पर दर्ज होगा मुकदमा
प्रदीप तिवारी, बहराइच : जहरीली शराब से मौतों पर शासन गंभीर हुआ है। इसकी बिक्री में लाइसेंसी विक्रेताओं की भूमिका सामने आने के बाद शासन ने अनुज्ञापियों की ओर से दुकानों पर नामित सेल्समैन के चरित्र की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है। पुलिस की ओर से जारी चरित्र-प्रमाणपत्र पर दुकान पर शराब बिक्री करने के लिए अनुज्ञापी रख सकेंगे। इसके बाद भी विक्रेता की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो अनुज्ञापी व विक्रेता दोनों पर मुकदमा दर्ज होगा।
नेपाल सीमा से सटा होने के कारण बड़े पैमाने पर मदिरा तस्करी कर भारत लाई जाती है। कुछ माह से सीमा सील होने से शराब की तस्करी पर रोक लगी है। ऐसी दशा में सीमावर्ती गांवों में अवैध शराब की भट्ठियां अक्सर धधकती मिल रही हैं। अवैध निर्माण के साथ जहरीली शराब बिक्री पर अंकुश एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने कड़ा कदम उठाया है। विक्रेताओं का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य किया है।
पुलिस विक्रेता के बैकग्राउंड, गांव व मुहल्लों में उसकी जीवनशैली परखेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान व शहरी में सभासद पुलिस के सत्यापन में सहयोग करेंगे। पुलिस वेरीफिकेशन की अनदेखी करना विक्रेता व अनुज्ञापी दोनों पर भारी पड़ सकता है। इसको लेकर हाईलेवल मीटिग कर पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
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अनुज्ञापियों से मांगी गई सूची
जिले में 335 शराब की दुकानों संचालित हो रही हैं। पुलिस की ओर से सभी अनुज्ञापियों से सेल्समैन की सूची मांगी गई है। सूची के आधार पर संबंधित थानों की पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों के विक्रेताओं की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवनिया ने बताया कि अनुज्ञापियों को नोटिस जारी कर नाम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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शराब व भांग की दुकानों पर एक नजर देशी मदिरा शॉप - 206 विदेशी मदिरा शॉप - 63 बियर शॉप - 66 भांग शॉप - 38
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रडार पर स्प्रिट व एथेनॉल विक्रेता
सभी सीओ को शराब विक्रेताओं की जांच कराकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। स्प्रिट व एथेनॉल की बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर भी नजर रखी जा रहा है।
-डॉ. विपिन कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक