हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
अदालत से प्रेम-प्रसंग में की थी हत्या 50 हजार का न्यायालय ने लगाया जुर्माना
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुरजन सिंह ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटना 23 अगस्त 2017 की है। लखीमपुर जिले के निघासन थाना क्षेत्र के बोझिया फार्म निवासी रामनरायन ने 24 अगस्त को सुजौली थाने में मुकदमा लिखाया कि उसका भाई पिटू घर से रमपुरवा जाने की बात कहकर निकला था। रात में वह घर नहीं आया तो परिवारजन परेशान होने लगे। अपने भाई धर्मेंद्र के साथ पिटू की तलाश में अपनी ससुराल रमपुरवा सुजौली आया। पिटू का प्रेम-प्रसंग उसकी साली से चल रहा था, जिससे उसका साला सुनील नाराज रहता था।
आरोपित सुनील ने हंसिया से पिटू के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने मामले का विचारण करते हुए गवाहों का परीक्षण कराया। अपर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दुष्कर्मी को आजीवन कैद
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो वरुण मोहित निगम ने बालक के साथ दुष्कर्म व हत्या कर शव छिपाने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित सत्यनरायन उर्फ बृजनाथ को आजीवन कैद की सजा सुनाते हुए 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। विशेश्वरगंज क्षेत्र में एक सितंबर 2014 को सुबह नौ बजे 11 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके शव को अरहर के खेत में छिपा दिया था। ग्रामीणों व परिवारीजन के खोजने पर उसका शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोष सिद्ध करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अभियुक्त का सजायावी वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।