Move to Jagran APP

सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष का कठोर कारावास

अनुसूचित जाति महिला को बरगलाकर जंगल में ले जाकर किया था दुष्कर्म अदालत से जासं बहराइच विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुरेशचंद्र द्वितीय ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को दोष सिद्ध ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 10:58 PM (IST)Updated: Tue, 05 Nov 2019 10:58 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष का कठोर कारावास
सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष का कठोर कारावास

जासं, बहराइच : विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) सुरेशचंद्र द्वितीय ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को दोष सिद्ध ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

loksabha election banner

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्विजेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली मुर्तिहा के एक गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 21 जनवरी 2016 को लखीमपुर खीरी जिले के रमिया बेहड़ अस्पताल में ट्रेनिग के लिए गई थी। ट्रेनिग समाप्त होने के बाद वह बस पकड़कर लगभग साढ़े पांच बजे सिसैया पहुंची। कोई साधन न मिलने पर वह इंतजार में बैठी रहीं। इसी दौरान दो लोग उसे मिले और कहने लगे कि हम तुमको जानते हैं। नजदीकी गांव लौकहिया में हम रहते हैं। विश्वास होने पर आशा बहू के साथ वह गाड़ी पर बैठकर आई। आशा बहू रास्ते में ही अपने मायके चली गई और वह अकेले पड़ गई। नौबना जंगल के पास उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने गुड्डू उर्फ रामगोपाल यादव पुत्र सहजराम यादव व सुनील उर्फ टीपू पुत्र एकराम निवासी सहजरामपुरवा मझरा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि अदा किए जाने पर अर्थदंड की 50 फीसद धनराशि पीड़िता व उसके परिवार को मिलेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.