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मासूमों समेत चार की हत्या में चार्जशीट दाखिल

आरोपित दानिश के परिवारजन ने दाखिल की स्कूल की टीसी टीसी के मुताबिक आरोपित नाबालिग

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Nov 2021 10:22 PM (IST)Updated: Thu, 18 Nov 2021 10:22 PM (IST)
मासूमों समेत चार की हत्या में चार्जशीट दाखिल
मासूमों समेत चार की हत्या में चार्जशीट दाखिल

बहराइच : 11 व 12 सितंबर को फखरपुर थाना क्षेत्र के बसंता और माधवपुर में मासूमों समेत चार शव बरामद हुए थे, जिनकी शिनाख्त के लिए पुलिस के हाथ-पांव फूल रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस को सुराग मिला। आरोपित पकड़े गए और उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, लेकिन आरोपित दानिश ने न तो गिरफ्तारी के समय बताया कि वह नाबालिग है और न ही जेल जाने के बाद। अब जब आरोप पत्र अदालत में दाखिल हो गया तब नाबालिग का टीसी जिन्न की तरह किशोर न्यायालय में नाबालिग घोषित कराने के लिए दाखिल कर दिया गया, जो संदेह के घेरे में है।

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महाराष्ट्र के मुंब्रा निवासी 35 वर्षीय मैरी काशी कत्रायन, 11 वर्षीय राजाती, सात वर्षीय जोसेफ, चार वर्षीय सौंदर्या की फखरपुर थाना क्षेत्र के ततेहरा निवासी सलमान, दानिश व ननकू ने अलग-अलग जगहों पर गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मामले की तफ्तीश सीओ कैसरगंज कमलेश कुमार सिंह कर रहे थे। उनके द्वारा तमाम साक्ष्यों व डीएनए परीक्षण रिपोर्ट, सर्विलांस रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगाकर सीजेएम अदालत पर दाखिल किया है, जहां पर आरोपित दानिश के अधिवक्ता ने आरोपित को नाबालिग बताकर उसकी चार्जशीट किशोर न्यायालय में भेजने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर करके किशोर न्यायालय भेज दिया। घटना के काफी दिन बीत जाने के बाद प्राथमिक विद्यालय ततेहरा से नौ अक्टूबर को टीसी जारी कर उसकी जन्मतिथि 15 मई 2005 दर्शाई गई है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। एएसपी शहर अशोक कुमार ने बताया कि जांच कराई जा रही है।

चोरी के आरोपित की जमानत खारिज : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (ईसी एक्ट) मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय ने चोरी के आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जून 2021 को थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के झिगहाघाट के पास चेकिग के दौरान आरोपित अविनाश उपाध्याय निवासी नौवागढ़ी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि गुरुवार को आरोपित अविनाश की जमानत अर्जी पेश हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। आरोपित के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है।


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