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फसल अवशेष व पराली जलाना दंडनीय अपराध

- रात्रिकालीन चौपाल में ग्राम प्रधानों व किसानों को किया जागरूक

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 10:37 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 10:37 PM (IST)
फसल अवशेष व पराली जलाना दंडनीय अपराध
फसल अवशेष व पराली जलाना दंडनीय अपराध

संसू, बहराइच : जिलाधिकारी शंभु कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार मिश्र ने बुधवार को रिसिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के भवनियापुर में रात्रिकालीन चौपाल लगाई और ग्राम प्रधानों व किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया।

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अधिकारियों ने कहा कि फसल अवशेष व पराली को जलाएं नहीं, बल्कि इसको खेतों में सड़ाकर उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। फसल अवशेष जलाने से जहां पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पराली एवं फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित है। इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। एसडीएम नानपारा सूरज पटेल, सीओ जंगबहादुर यादव, बीडीओ रविशंकर प्रधान मौजूद रहे।


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