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अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किए गए 45 बंदी

जिला कारागार में एसीजेएम ने पूरी की प्रक्रिया संसू बहराइच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार देर शाम जिला कारागार में निरुद्ध 45 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जिला कारागार में दिनभर चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद एसीजेएम जगन्नाथ ने अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई। सुप्रीमकोर्ट की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सात साल की सजा में दोषी करार व दर्ज मुकदमों में सात साल तक सजा के प्रावधान वाले बंदियों को पैरोल व अंतरिम जमानत दिए जाने का आदेश जारी किया था। इस पर शासन ने ऐसे बंदियों की रिपोर्ट मांगी थी। सुबह ऐसे बंदियों के रिहाई को लेकर एसीजेएम व अधिवक्ताओं की टीम जिला कारागार पहुंची। निर्धारित नियमों के तहत अभिलेखों की जांच-पड़ताल के बाद 45 विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया। जेल अधीक्षक एएन त्रिपाठी डिप्टी जेलर शरेंदु त्रिपाठी अखिलेश कुमार अपर अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार अधिवक्ता मनोज कुमार खरे अमित कुमार खरे व मुहम्मद इस्लाम मौजूद रहे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 30 Mar 2020 10:59 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2020 06:03 AM (IST)
अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किए गए 45 बंदी
अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किए गए 45 बंदी

बहराइच : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार देर शाम जिला कारागार में निरुद्ध 45 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जिला कारागार में दिनभर चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद एसीजेएम जगन्नाथ ने अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई।

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सुप्रीमकोर्ट की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सात साल की सजा में दोषी करार व दर्ज मुकदमों में सात साल तक सजा के प्रावधान वाले बंदियों को पैरोल व अंतरिम जमानत दिए जाने का आदेश जारी किया था। सुबह ऐसे बंदियों के रिहाई को लेकर एसीजेएम व अधिवक्ताओं की टीम जिला कारागार पहुंची। निर्धारित नियमों के तहत अभिलेखों की जांच-पड़ताल के बाद 45 विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया। जेल अधीक्षक एएन त्रिपाठी, डिप्टी जेलर शरेंदु त्रिपाठी, अखिलेश कुमार, अपर अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार, अधिवक्ता मनोज कुमार खरे, अमित कुमार खरे व मुहम्मद इस्लाम मौजूद रहे।


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