नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में आरोपित पिता-पुत्र की जमानत की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
जेएनएन, बागपत : नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में आरोपित पिता-पुत्र की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
बागपत कोतवाली पुलिस ने राष्ट्रवंदना चौक पर एक्सयूवी कार से गत 19 मई की रात 60 इंजेक्शन रेमडेसिविर बरामद कर आरोपित मनमोहन व उसका बेटा मुकंद निवासी गांधी कालोनी, नई मंडी मुजफ्फरनगर व बिशन निवासी सलेमपुर चौक रानीपुर हरिद्वार को गिरफ्तार किया था। 20 मई को तीनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। वहीं इंजेक्शनों के आठ नमूने लेकर लखनऊ लैब में भेजा गया था। लैब रिपोर्ट से इंजेक्शन नकली होने की पुष्टि हुई थी। आरोपित मनमोहन व मुकंद की जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। तीन तारीखों पर अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई थी।
एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार तृतीय की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों आरोपित मनमोहन व मुकंद की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। बागपत का अरशद खान भी
निकला सौदागर
जागरण संवाददाता,बागपत : रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह में बागपत का युवक अरशद खान शामिल है। इसका राजफाश पंजाब की एसआइटी ने किया।
पंजाब के रूपनगर में एसआइटी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की करीब तीन हजार वायल भाखड़ा नहर में बहाने वाले गिरोह का राजफाश किया। इस गिरोह में बागपत का युवक अरशद खान भी शामिल है। इसका जानकारी मिलते ही बागपत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। विभागीय कर्मचारी पता लगा रहे हैं कि अरशद खान बागपत में कहां पर रहता है, ताकि उसकी कुंडली खंगाली जा सके। आशंका है कि इस अवैध कारोबार में अरशद खान के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे होंगे।
एएसपी मनीष कुमार मिश्र का कहना है कि पंजाब में पकड़े गए बागपत के अरशद खान के बारे में पता किया जा रहा है।