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चालान नहीं जमा करने पर 950 वाहन ब्लैक लिस्ट में डाले

वाहन स्वामियों को चालान नहीं भुगतना महंगा पड़ गया है। बागपत के परिवहन विभाग ने चालान नहीं जमा कराने पर 950 वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 06:46 PM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 06:46 PM (IST)
चालान नहीं जमा करने पर 950 
 वाहन ब्लैक लिस्ट में डाले
चालान नहीं जमा करने पर 950 वाहन ब्लैक लिस्ट में डाले

जेएनएन,बागपत : वाहन स्वामियों को चालान नहीं भुगतना महंगा पड़ गया है। बागपत के परिवहन विभाग ने 950 वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इन वाहन के स्वामियों पर करीब तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे वाहनों की संख्या अभी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अफसर पुराना रिकार्ड खंगाल रहे हैं।

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पिछले तीन साल से चालान होने के बाद भी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा है। न वाहन स्वामी को चिता है और न ही चालकों को। परिवहन विभाग के द्वारा मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इनमें अधिकांश ट्रकों के स्वामी और चालक शामिल हैं। अब परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 950 वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। चालान शुल्क जमा न करने वाले तीन हजार वाहनों का भी रिकार्ड खंगाला जा रहा है। इनमें से भी सैकड़ों वाहन ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी चल रही है। जिनका न फिटेनस होगा और न ही परमिट बनेगा तथा अन्य कोई कार्य भी नहीं होगा।

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आनलाइन चालान का नहीं

चलता पता : ट्रांसपोर्टर

ट्रांसपोर्टर अमित जैन का कहना है कि आनलाइन चालान का वाहन स्वामियों को कई बार पता ही नहीं चलता है। कई बार वाहन के रिकार्ड में मोबाइल नंबर पुराना अंकित होता है, जबकि वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर बदल चुका होता है। कई बार वाहन भी बेच दिया जाता है। रिकार्ड अपडेट न हो पाने पर पहले वाहन स्वामी के मोबाइल पर ही चालान के मैसेज पहुंचते रहते है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ज्यादा रकम का चालान होने पर वाहन स्वामी चालान शुल्क नहीं जमा कर पाता है।

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चालान न भुगतने पर वाहनों को

डाला ब्लैक लिस्ट में : एआरटीओ

एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि चालान न भुगतने पर 950 वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है है। इन वाहनों का कोई कार्य नहीं होगा। कई और वाहन भी ब्लैक लिस्ट होगी। जरूरी है कि वाहन स्वामी अपने वाहनों का चालान शुल्क जमा करें।


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