आरटीइ में प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गरीब व दुर्बल वर्ग के बच्चों की तारीख बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, बदायूं : अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गरीब व दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। निर्देशानुसार मंगलवार को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आवेदकों को अंग्रेजी मीडियम से संचालित विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। अंतिम दिन विभाग की वेबसाइट की दिक्कत हुई तो आवंटन की अंतिम तिथि तीन अगस्त कर दी गई है। योजना के अंतर्गत पहले चरण में तकरीबन 1800 बच्चों को उनके घर के पास के विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। मांग होने पर पांच जुलाई से 24 जुलाई तक दूसरे चरण के आवेदन मांगे गए। जिसमें ऑनलाइन 410 बच्चों ने आवेदन किया है। इनमें से 408 आवेदन को पात्र मानकर स्वीकार कर लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन जमा हुए आवेदन की संख्या 495 है। जिसमें से 459 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। जबकि गलतियों की वजह से 36 आवेदन को अपात्र मानकर निरस्त कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह राजपूत ने बताया कि अंतिम दिन भी वेबसाइट खुलने में समस्या आ रही थी। जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। थोड़ी ही देर बाद तीन अगस्त को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।