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जानलेवा हमले में चार भाइयों को कैद

खेत की मेड़ तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह ने चार भाइयों को चार-चार साल की सजा और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Nov 2020 12:33 AM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2020 12:33 AM (IST)
जानलेवा हमले में चार भाइयों को कैद
जानलेवा हमले में चार भाइयों को कैद

जेएनएन, बदायूं : खेत की मेड़ तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह ने चार भाइयों को चार-चार साल की सजा और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार सम्भल जिले के थाना गुन्नौर के गांव सिकरौरा खादर के विद्याराम गुप्ता ने 18 मई 2006 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 18 मई को सुबह 10 बजे खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ। विद्याराम और उसके बेटे राकेश व मनोज के साथ मारपीट करते हुए मेड़ तोड़ दी गई और सिर में गंभीर चोट पहुंचा गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कोर्ट में वीरपाल, श्रीपाल, ओमेंद्र, प्रेमपाल पुत्रगण खुशीराम पर मारपीट करके राकेश और मनोज के सिर में गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में मुकदमा चला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन और दलीलें सुन सगे भाइयों को सजा सुनाई। युवक को गोली मारने में तीन के खिलाफ मुकदमा

जेएनएन, सिलहरी (बदायूं) : थाना बिनावर क्षेत्र के गांव माहम्मदी में दूध की डेयरी पर दूध डालकर लौट रहे सतेंद्र पर गांव के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। गोली लगने से सतेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया जाता है कि दोनों परिवारों में पहले से ही अनबन चल रही थी। इसी लेकर विवाद आगे बढ़ गया। सतेंद्र के पिता अभिलाख ने शनिवार को गांव अनिल, जगदीश व देवेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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