कातिलाना हमले में सात साल की कैद
अदालत ने कातिलाना हमला करने के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बदायूं : अदालत ने कातिलाना हमला करने के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास समेत साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव मरिमपुर घेर निवासी लालाराम पुत्र रामचरन ने 14 दिसंबर 2002 को थाने में तहरीर दी कि 13 दिसंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे उसके ही गांव के झाऊ ¨सह पुत्र मुंशी, विजयपाल, निवासी गांव कीरतपुर धाना धनारी व सुनील पुत्र ाऊ ¨सह, खेत¨सह पुत्र मुंशी ¨सह के घर आए और उसके भाई जो छप्पर के नीचे सो रहा था को जगाया। वह इन लोगों को देखकर भागने लगा, इतने में इन लोगों ने फायर किया जो उसके भाई गोपाल के लगा। इन लोगों से सहसवान में जमीनी विवाद चल रहा है। इसलिए यह लोग रंजिश मानते थे। न्यायालय में खेतल ¨सह पुत्र मुंशी ¨सह निवासी ग्राम मीरमपुर घेर थाना गुन्नौर पर गोपाल के ऊपर कातिलाना हमला करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश दशम कपिला राघव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।