सात साल की कैद, 15 हजार का जुर्माना
विशेष न्यायाधीश उप्र गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप के न्यायाधीश देवराज प्रसाद सिंह ने एक आरोपित को सात साल के कठोर कारावास समेत 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जासं, बदायूं : विशेष न्यायाधीश उप्र गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप के न्यायाधीश देवराज प्रसाद सिंह ने एक आरोपित को सात साल के कठोर कारावास समेत 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अगस्त 2003 को सात बजे वादी मुकदमा अचल सिंह थानाध्यक्ष धनारी ने थाना धनारी में इस आशय की सूचना दी कि वाद तलाश वांछित अपराधी व देख-रेख क्षेत्र के दौरान पाया कि गांव भकरौली के नूरना दंगली एक गिरोह बंद एवं आपराधिक प्रवृति का एक सक्रिय है। गिरोह में राम निवास पुत्र नूरना निवासी भकरौली थाना धनारी के साथ गैंग बनाकर भकरौली व आस-पास के क्षेत्रों में अपराध करते हैं। इस गैंग का इतना भय व आतंक है कि कोई रिपोर्ट व गबाही देने को तैयार नहीं है। इन पर 13 गंभीर धाराओं के मुकदमें चल रहे हैं। न्यायालय में राम निवास पुत्र नूरना निवासी भकरौली थाना धनारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट की अदालत में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलीलों को सनुने के पश्चात राम निवास को उक्त आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।