100 लोगों की अनुमति, 5000 को न्यौता पर थमाया नोटिस
कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका से पाबंदियां फिर बढ़ा दी गई हैं। शादी में अधिकतम 100 लोगों की ही अनुमति दी है जबकि कुछ आयोजकों ने इससे अधिक और एक ने 5000 लोगों तक को न्यौता दे डाला है। पुलिस ने ऐसे आयोजकों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जेएनएन, बदायूं : कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका से पाबंदियां फिर बढ़ा दी गई हैं। शादी में अधिकतम 100 लोगों की ही अनुमति दी है, जबकि कुछ आयोजकों ने इससे अधिक और एक ने 5000 लोगों तक को न्यौता दे डाला है। पुलिस ने ऐसे आयोजकों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। देवोत्थान एकादशी पर शहर से लेकर गांवों तक में वैवाहिक समारोह हुए। लेकिन, पाबंदी के चलते आयोजक डरे-सहमे रहे।
अनलॉक में शादी में 200 लोगों को बुलाने की छूट मिल चुकी थी। इस पर आयोजकों ने दिल खोलकर मेहमानों को न्यौता देना शुरू किया। शहर के शहबाजपुर में एक व्यक्ति के यहां शादी थी। सदर कोतवाली से आयोजक के घर नोटिस पहुंचा है कि शादी समारोह में 5000 लोग शामिल होने की सूचना है। नोटिस में सचेत किया है कि 100 से अधिक लोग नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। शासन के निर्देश पर पुलिस सभी मैरिज हॉलों की निगरानी शुरू की है। तय संख्या से अधिक भीड़ पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नोटिस आयोजकों को भेजने से अफरा तफरी मची है। वजह शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। कार्ड भी वितरित किए जा चुके हैं। अब आयोजकों के सामने मेहमानों को मना करने का धर्मसंकट है। नई गाइडलाइन में बैंडबाजा और डीजे पर भी पाबंदी है। शासन की सख्ती पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की है। देवोत्थान एकादशी अबूझ सहालग होने से जिले में काफी शादी समारोह हुए। गांवों में वैवाहिक समारोहों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन शहर में पाबंदियों का असर दिखाई दिया।
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बैंड वालों की फिर मुसीबत
महीनों की बंदिश के बाज वैवाहिक समारोह में बैंडबाजा वालों से रौनक दिखने लगी थी, लेकिन नई गाइडलाइन में बैंडबाजा और डीजे पर फिर पाबंदी लगा दी गई है। वर्जन ::
कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। शादी व अन्य समारोहों में अधिकतम 100 लोगों की छूट दी है। बैंडबाजा और डीजे पर भी रोक लगा दी है। पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- कुमार प्रशांत, जिलाधिकारी