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बालक के साथ कुकर्म में 10 दस साल की सजा

अबोध बालक से कुकर्म करने के आरोपी किशोर को 10 साल के कठोर कारावास समेत चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 11:52 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 11:52 PM (IST)
बालक के साथ कुकर्म  में 10 दस साल की सजा
बालक के साथ कुकर्म में 10 दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, बदायूं : अबोध बालक से कुकर्म करने के आरोपी किशोर को 10 साल के कठोर कारावास समेत चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें बीस हजार रुपये पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बिसौली क्षेत्र के पपगांव निवासी एक व्यक्ति ने दो जुलाई 2014 को थाने में तहरीर दी कि उसके गांव के नेमचंद्र पुत्र डोरीलाल की लड़की कमलेश की बारात आई हुई थी। बारात गांव के बाहर चढ़त की तैयारी कर रही थी। बारात में रंगशाला आई हुई थी। उसका लड़का पीड़ित 10 वर्ष भी मुहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर बारात देखने चला गया। बारात में चढ़त का समय होने के कारण भीड़ थी। भीड़-भाड़ में बच्चे इधर-उधर भाग रहे थे। उसके गांव का धर्मेंद्र कुमार पुत्र राधेश्याम पाली उम्र 19 साल उसके लड़के का हाथ पकड़कर दौड़ाकर भीड़-भाड़ में से एकांत खेतों की तरफ ले गया और उसके गांव के ओमकार व कल्लू मौर्य के खेत में ले जाकर आप्रकृतिक दुष्कर्म किया। शोर पर बहुत से लोग आ गए और धर्मेंद्र जंगल की तरफ भाग गया।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश मचला अग्रवाल की अदालत में धर्मेंद्र पुत्र राधेश्याम पाली निवासी गांव पपगांव पर नाबालिक लड़के के साथ आप्रकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मदनलाल राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के पश्चात धर्मेंद्र को उक्त आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।


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