फर्जी पत्नी बनने के मामले में महिला की जमानत अर्जी खारिज
विधि संवाददाता आजमगढ़ कुटुंब रजिस्टर में गलत तरीके से नाम दर्ज कराकर पत्नी बनने के माम
विधि संवाददाता, आजमगढ़ : कुटुंब रजिस्टर में गलत तरीके से नाम दर्ज कराकर पत्नी बनने के मामले में अदालत ने एक महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता पूनम मौर्या पत्नी संतोष मौर्या निवासिनी नगवा कोदई का पूरा ने थाना अतरौलिया में 24 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति संतोष व ससुराल वालों के मध्य विवाद के कारण हमने एक मुकदमा पति व उसके परिवार के विरुद्ध लखनऊ के गोमतीनगर थाने में दर्ज कराया है।
उसी मुकदमे से बचने तथा वादिनी पूनम को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के लिए पति ने गांव के कुटुंब रजिस्टर में ब्लाक के अधिकारियों से मिलकर पत्नी के तौर पर सुनीता मौर्या का नाम दर्ज करा दिया। इस मामले में पति संतोष, सुनीता , बीडीओ समेत सात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओमप्रकाश वर्मा ने आरोपित सुनीता मौर्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी दीपक मिश्रा, अरुण कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने पैरवी की।