Move to Jagran APP

अज्ञात ग्रामीणों पर पशु क्रूरता निवारण का मुकदमा

जोकहरा प्राथमिक विद्यालय में चार दिन पूर्व निराश्रित पशुओं को बांधने के मामले में उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने शनिवार को रौनापार थाना में प्राथमिकी

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 08:24 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 08:24 PM (IST)
अज्ञात ग्रामीणों पर पशु क्रूरता निवारण का मुकदमा
अज्ञात ग्रामीणों पर पशु क्रूरता निवारण का मुकदमा

जागरण संवाददाता, सगड़ी (आजमगढ़) : जोकहरा प्राथमिक विद्यालय में चार दिन पूर्व बेसहारा पशुओं को बांधने के मामले में उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने शनिवार को रौनापार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी।

loksabha election banner

जोकहरा प्राथमिक विद्यालय प्रथम में ग्रामीणों ने दो दर्जन से अधिक बेसहारा पशुओं को विद्यालय परिसर के अंदर कर बाहर से गेट में ताला बंद कर दिया था। 11 दिसंबर को सुबह लगभग साढ़े आठ बजे अध्यापक व छात्र विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय गेट पर ताला बंद पाया और अंदर काफी संख्या में निराश्रित पशुओं को देख सन्न रह गए। इतना ही नहीं ग्रामीणों ने शिक्षकों को अंदर जाने से भी रोक दिया था। विवश होकर शिक्षकों ने अध्ययन के लिए आए छात्रों को वापस घर भेज दिया था। काफी मशक्कत के बाद शिक्षक किसी तरह से विद्यालय परिसर के अंदर घुस पाए। उनकी सूचना पर एसडीएम सगड़ी रावेंद्र सिंह व तहसीलदार हेमंत कुमार भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने बुझाने के बाद बेसहारा पशुओं को गोशाला भेजवा दिया था। शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार के साथ उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम निवास यादव रौनापार थाने पर पहुंचे। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर रौनापार थाने की पुलिस ने अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.