वाहनों की गति पर लगाम लगाएगा परिवहन विभाग
फोटो--16-सी--वाहनों की गति पर लगाम लगाएगा परिवहन विभाग फोटो--16-सी--वाहनों की गति पर लगाम लगाएगा परिवहन विभागफोटो--16-सी--वाहनों की गति पर लगाम लगाएगा परिवहन विभाग
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : शासन के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जिले के रूटों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई। एआरटीओ प्रशासन डॉ. आरएन चौधरी ने बताया कि एनएचएआइ को छोड़कर किसी भी रूट पर दो या तीन पहिया वाहन यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक चलते हैं तो वह कार्रवाई की जद में आएंगे। वहीं चालक समेत सात सीटों तक वाले वाहन 50 किलोमीटर से अधिक गति से चलते मिले तो उन पर कार्रवाई होगी। चालक समेत आठ से 12 सीटों तक वाले वाहन 60 किलोमीटर से अधिक गति से नहीं चल पाएंगे। समस्त माल वाहन 50 किलोमीटर की गति से अधिक नहीं चलेंगे। जिस रूट पर गति सीमा निर्धारण किया जाएगा वहां साइन बोर्ड पर दर्शाया जाएगा। इन क्षेत्रों में पीडब्लयूडी द्वारा जगह-जगह रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाएगा।