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हत्या में सात को आजीवन कारावास की सजा

= फैसला -कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में हुई थी घटना -पुरानी रंजिश को ले

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 08:59 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 08:59 PM (IST)
हत्या में सात को आजीवन कारावास की सजा
हत्या में सात को आजीवन कारावास की सजा

= फैसला

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-कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में हुई थी घटना

-पुरानी रंजिश को लेकर दरवाजे पर चढ़कर हुआ था हमला

विधि संवाददाता, आजमगढ़: कंधरापुर थाना क्षेत्र में लगभग सात वर्ष पूर्व रामनाथ की हुई हत्या व अन्य पर जानलेवा हमले के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सात आरोपियों जय मंगल यादव, अशोक यादव उर्फ जंगली, रामसमुझ यादव, हरिश्चंद्र यादव, रमेश यादव, अंबिका यादव तथा हरिओम यादव को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21 हजार दो सौ रुपये की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश बीडी भारती ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा पुजारी यादव निवासी हरिहरपुर की गांव के जय मंगल यादव से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के कारण 15 फरवरी 2015 की सुबह जय मंगल यादव, अशोक यादव उर्फ जंगली, रामसमुझ यादव, हरिश्चंद्र यादव, रमेश यादव, अंबिका यादव तथा हरिओम यादव ने लाठी-डंडा, तमंचा से लैस होकर पुजारी के दरवाजे पर चढ़ गए और उनके चाचा रामनाथ को मारने लगे। रामनाथ को बचाने जब संदीप तथा अरविद यादव पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह से मारा। इस हमले में रामनाथ की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी सातों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा।

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय तथा विक्रम पटेल ने वादी मुकदमा पुजारी यादव, संदीप यादव, आशा, अरविद यादव, चंदन यादव, डा. अनूप कुमार सिंह, डा. ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर प्रेमेश कुमार सिंह, डा. केके बरनवाल, सब इंस्पेक्टर दीनानाथ सिंह, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, विपुल सिंह तथा अजीत कुमार सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।


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