तीन दिन सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति
आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों के खुलने की अनुमति इस तरह होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतिष्ठान निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : डीएम राजेश कुमार ने बताया कि आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों के खुलने की अनुमति इस तरह होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतिष्ठान निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।
बताया कि सप्ताह के तीन दिन रविवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें शारीरिक दूरी एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ स्टाफ द्वारा फस-शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। अन्य लोगों के लिए फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। कपड़े का इस्तेमाल एक ही बार किया जाएगा या डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग किया जाएगा बताया कि बारात घर में 30 व्यक्तियों के साथ विवाह संबंधी आयोजन के लिए खुलने की अनुमति होगी। लेकिन आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी । ऐसे आयोजनों में किसी प्रकार के शस्त्रादि की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन किये जाने विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टैक्सी, मैक्सी, कैब, थ्री-ह्वीलर आटो, ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएं। वाहनों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखना एवं समस्त यात्रियों को फेसमास्क व फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। पार्काें को सुबह की सैर व व्यायाम आदि के लिए सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी।