मतदान केंद्रों पर कायम रहे शांति व्यवस्था
जागरण संवाददाता आजमगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने समस्
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों व स्थलों पर शांति व्यवस्था कायम रहे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्त मतदान केंद्र व स्थलों को असंवेदनशील, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस श्रेणियों में विभक्त किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के बारे में यह जानकारी एकत्र कर लें कि कोई विशेष वर्ग निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित न हो। क्षेत्र में कोई प्रभावशाली व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में न हो। ऐसे मतदान केंद्र जिनमें पूर्व में 90 फीसद से अधिक मतदान हुआ हो तो उसके कारणों का पता लगाना एवं ऐसे मतदान केंद्र जहां किसी एक प्रत्याशी को 75 फीसद से अधिक मत प्राप्त हुए हों, उसके कारणों का पता लगाएं। ऐसे सभी मतदान केंद्र व स्थल को चिह्नित किया जाना, जहां पूर्व के दो निर्वाचनों में किसी भी प्रकार की अप्रिय व शांति व्यवस्था को प्रभावित करने से संबंधित घटना बूथ पर निर्वाचन के दौरान घटित हुई हो। ऐसे सभी मतदान केंद्र व स्थल को चिह्नित किया जाना जहां किसी भी कारणों से पुनर्मतदान हुआ हो। ऐसे मतदाताओं का पता लगाया जाना जो किसी कारण से मतदान सूची में शामिल न हुए हों या उनका नाम एक से अधिक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो। मतदान केंद्र के क्षेत्र में पूर्व में हुए कोई भी सांप्रदायिक एवं जातीय घटना और उसका निर्वाचन से संबंध का पता लगाया जाना शामिल है।
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तहसीलवार समिति का गठन किया जाए
आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र व स्थलों की संवेदनशीलता को चिह्नितकरने के लिए तहसीलवार एक समिति का गठन किया जाए। इसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी उपाध्यक्ष, संबंधित तहसील के तहसीलदार सदस्य, खंड विकास अधिकारी सदस्य/सचिव एवं संबंधित थाना के थानाध्यक्ष सदस्य होंगे।
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निर्धारित प्रारूप पर देनी होगी सूचना
पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों व स्थलों को असंवेदनशील, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस श्रेणियों में विभक्त किए जाने के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। मतदान केंद्र व स्थलों को असंवेदनशील, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस श्रेणियों में विभक्त कराकर निर्धारित प्रारूप पर सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय में उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें।