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एनओसी बिना शहर में रेस्टोरेंट का संचालन, नोटिस

आजमगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिना एनओसी के संचालित हो रहे शहर के एक रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी की गई है। चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर रेस्टोरेंट में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के पूर्ण विवरण के साथ बोर्ड से सहमति आदेश जल व वायु के लिए आनलाइन निर्धारित शुल्क के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रेस्टोरेंट के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 07:44 PM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 07:44 PM (IST)
एनओसी बिना शहर में रेस्टोरेंट का संचालन, नोटिस
एनओसी बिना शहर में रेस्टोरेंट का संचालन, नोटिस

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिना एनओसी के संचालित हो रहे शहर के एक रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी की गई है। चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर रेस्टोरेंट में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के पूर्ण विवरण के साथ बोर्ड से सहमति आदेश जल व वायु के लिए आनलाइन निर्धारित शुल्क के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रेस्टोरेंट के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कालिका सिंह ने शहर के मोहल्ला सदावर्ती चौक स्थित श्री साईं रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी करते हुए अवगत कराया है कि बोर्ड के अधिनियमों के अंतर्गत जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था स्थापित करना है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण व्यवस्था करने और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैधानिक सहमति प्राप्त करने के बाद ही रेस्टोरेंट का संचालन किया जा सकता है। ऐसा न होने के कारण लगातार शिकायत मिल रही है। कार्यालय में प्रतिष्ठान के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अभी तक सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है।


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