जिपं सदस्य पद के उम्मीदवार को ही एक वाहन की अनुमति
जागरण संवाददाता आजमगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के परिचालन के लिए निर्धारण कर दिया गया है। केवल जिला पंचायत सदस्य को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान के दिन के पूर्व प्रचार के लिए और मतदान के दिन मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है। इसलिए इस पद उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। इसलिए इस पद उम्मीदवारों को मतदान के दिन के पूर्व प्रचार के लिए और मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट)आवंटित वाहन को प्रचार के लिए उपयोग कर सकेगें और अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। जिससे उम्मीदवार के वाहन पर चेकिग के समय उनका सत्यापन हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी।