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कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं तो दो लाख का अर्थदंड

जागरण संवाददाता आजमगढ़ खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी डा. दीनानाथ यादव क

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Sep 2021 06:27 PM (IST)Updated: Mon, 13 Sep 2021 06:27 PM (IST)
कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं तो दो लाख का अर्थदंड
कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं तो दो लाख का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी डा. दीनानाथ यादव के नेतृत्व में सोमवार को टीम ने शहर में सड़क किनारे ढाबा, ठेला, खोमचा की जांच की जांच की। खाद्य कारोबारियों को बंद डस्टबिन रखने एवं कूड़े का समुचित स्थान पर निस्तारण करने की सख्त चेतावनी दी गई । अनुपालन नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऐसे सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दो लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान है।

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