आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों के लिए ई-पास
जागरण संवाददाता आजमगढ़ प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में संक
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए साप्ताहिक बंदी को 10 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया है। आवश्यक सेवाओं के साथ टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। साथ ही आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिले में अब तक 200 आवेदन ई-पास के लिए किए जा चुके हैं।
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ऐसे कर प्राप्त कर सकते हैं ई-पास
ई-पास प्राप्त करने के लिए राहत डाट यूपीडाटएनआइसीडाटइन पर उपलब्ध लिक राहत डाट यूपीडाटएनआइसी/ईपास के माध्यम आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल में संस्थागत ई-पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए आवेदन का नियम है। हालांकि सभी आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे और फिर उसके बाद ही ई-पास जारी होगा। ई-पास आवेदक के मोबाइल पर मैसेज में दिए गए लिक पर प्राप्त किया जा सकता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
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जिले की सीमा के साथ अंतरजपदीय सीमा के लिए भी ई-पास
जिले की सीमा के साथ अंतरजनपदीय सीमा के लिए भी पास जारी किए जाएंगे। इस दौरान संस्थाओं के लिए ई-पास की समय सीमा संपूर्ण अवधि तक होगी। जबकि आमजनता के लिए जनपदीय पास की वैधता एक दिन और अंतरजनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन के लिए होगी। चेकिग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
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आवश्यक सेवाओं में इन्हें ई-पास से है छूट
एडीएम एफआर गुरुप्रसाद गुप्ता बताया कि शासन के निर्देश पर औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल, आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन, मेडिकल व स्वास्थ्य और औद्योगिक इकाईयों में उपस्थिति व उद्योग संबंधी कार्य, ई-कामर्स गतिविधियां, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति एवं दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति को ई-पास सेवा से छूट प्रदान की गई है। ई-पास के लिए इच्छुक है और उसका कारण वाजिब है तो उसके ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन कराकर स्वीकृत दी जाएगी।
- गुरु प्रसाद गुप्ता, एडीएम