सैलून व ब्यूटी पार्लर में लॉकडाउन का अनुपालन अनिवार्य
आजमगढ़ आठ जून से कुछ शर्तो के साथ खुल रहे नए प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: आठ जून से कुछ शर्तो के साथ खुल रहे नए प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि पटरी दुकानदारों को भी मास्क लगाना अनिवार्य है। उन्हें भी सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालक भी शारीरिक दूरी और सैनिटाइज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कैंची सहित अन्य उपकरणों को हर बार धुलने के साथ ही सैनिटाइज करेंगे। ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य है। प्रतिष्ठान में प्रवेश करने के पहले ग्राहक का हाथ हैंडवाश से धुलाएंगे व सैनिटाइज कराएंगे। सेविग व बाल बनाने के बाद तौलिया व अन्य कपड़े बदलने होंगे। इसमें जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।क्योंकि आकस्मिक निरीक्षण में यदि प्राटोकाल का अनुपालन करना नहीं पाया गया तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।