जब्त धनराशि पर कार्रवाई को समिति का अंतिम निर्णय
जब्त धनराशि पर कार्रवाई को समिति का अंतिम निर्णय
जासं, आजमगढ़ : लोकसभा चुनाव के लिए उड़नदस्ता व स्टेटिक निगरानी टीमों द्वारा जब्त की गई धनराशि के संबंध में कार्रवाई किए जाने लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अधिकारी पुलिस अथवा स्टेटिक निगरानी टीम या उड़नदस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपने ओर से जांच करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने निर्देशित किया है कि जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल, किसी निर्वाचन अभियान आदि से जुड़ी नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिग आदेश जारी करने के बाद रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी और जब्ती का निर्णय लेगी। सूचनाओं का होगा एक रजिस्टर
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित व तिथिवार होगा। इसमें अवरुद्ध व जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिए जाने की तारीख का वितरण होगा। यदि रिलीज की गई धनराशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो उससे पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
उड़नदस्ता, एसएसटी व पुलिस अधिकारी का दायित्व
उड़नदस्ते, एसएसटी या पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त की गई नकदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल तीन सदस्यीय समिति के ध्यान में लाए जाएंगे। समिति के अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करेंगे। किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नकदी या बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे, जब तक की कोई प्राथमिकी या शिकायत न दर्ज की गई हो। समिति के ये पदाधिकारी
अध्यक्ष - मुख्य विकास अधिकारी।
सदस्य - एडीएम वित्त एवं राजस्व।
संयोजक - सीटीओ/नोडल अधिकारी ईवीएम।