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ँमिलावटखोरी में 11 कारोबारियों पर 2.03 लाख अर्थदंड

राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 05:21 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 05:21 PM (IST)
ँमिलावटखोरी में 11 कारोबारियों पर 2.03 लाख अर्थदंड

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने शनिवार को भी 11 कारोबारियों पर कुल 2.03 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी।

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मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें गुलाब चंद जायसवाल पुत्र स्व. भृगुनाथ टेकनगाढ़ा जीयनपुर पर 18 हजार रुपये, सुनील यादव पुत्र राधेश्याम यादव सहदेवगंज महराजगंज-25 हजार रुपये, अनूप कुमार गुप्ता पुत्र उदय नरायन गुप्ता गोपाल भवन कुर्मी टोला शहर कोतवाली-20 हजार रुपये, रामचरन यादव पुत्र त्रिलोकी यादव मोतीपुर महराजगंज-20 हजार रुपये, रमेश चंद गुप्ता पुत्र सुग्रीव गुप्ता लछिरामपुर शहर कोतवाली-20 हजार रुपये, दीनानाथ प्रजापति पुत्र जगदीश प्रजापति रानीपुर कप्तानगंज-15 हजार रुपये, शाहिद पुत्र स्व. इम्तियाज सिधारी-10 हजार रुपये, राधिका देवी पत्नी रामलगन अतरौलिया-10 हजार रुपये, मोतीलाल पुत्र मुन्नीलाल मसीरपुर देवगांव-15 हजार रुपये, सलीम पुत्र अब्दुलवाही झकहां फूलपुर-25 हजार रुपये और अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्रवण कुमार सिंह कमिश्नरी भवन के सामने सिधारी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।


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