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मिलावटखोरी में 10 कारोबारियों पर 1.81 लाख जुर्माना

आजमगढ़ : जांच में अलग-अलग खाद्य पदार्थो के 10 नमूने फेल हो गए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं न्याय

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Jul 2018 11:53 PM (IST)Updated: Fri, 27 Jul 2018 11:53 PM (IST)
मिलावटखोरी में 10 कारोबारियों पर 1.81 लाख जुर्माना
मिलावटखोरी में 10 कारोबारियों पर 1.81 लाख जुर्माना

आजमगढ़ : जांच में अलग-अलग खाद्य पदार्थो के 10 नमूने फेल हो गए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र प्रताप ¨सह ने कुल 10 कारोबारियों पर एक लाख 81 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया। संबंधित कारोबारियों द्वारा निर्धारित जुर्माने की धनराशि एक माह में जमा करनी होगी। उधर, इस कार्रवाई से कारोबारियों में अफरातफरी की स्थिति रही।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय ने बताया कि जांच में नमूना फेल होने पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अदालत में वाद दायर किया गया था जिसमें अर्थदंड का निर्धारण किया गया। जुर्माने की जद में आए कारोबारियों में राजेंद्र प्रसाद पुत्र रामलक्षन डुगडुगवां (छेना मिठाई) पर 14 हजार रुपये, ध्रुवलाल पुत्र सच्चेलाल निवासी सिधारी (छेना मिठाई) पर 24 हजार रुपये, संतोष मद्धेशिया निवासी पकड़ी (खोवा मिठाई) पर 24 हजार रुपये, अर्जुन ¨सह पुत्र बहेत ¨सह निवासी मुहम्मदपुर सैनिक ढाबा (पनीर) पर 20 हजार रुपये, लालबहादुर पुत्र बैजनाथ निवासी धनियाकुंडी (छेना मिठाई) पर 16 हजार रुपये, जंगबहादुर पुत्र सामू निवासी जाफरपुर (छेना मिठाई) पर 14 हजार रुपये, रामनिहोर पुत्र रामबचन, भंवरनाथ (मिठाई) पर 25 हजार रुपये, रामदयाल चौहान पुत्र शुद्धू चौहान, जुनैदगंज (खोवा) पर 24 हजार रुपये, त्रिभुवन यादव पुत्र बलजोर यादव, कलेक्ट्रेट के समीप (दूध) पर 10 हजसा रुपये और लाला यादव पुत्र पुरुषोत्तम यादव, जमालपुर बेलनाडीह मोड़ (दूध) पर 10 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।


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