15 हजार लाइसेंसी शस्त्र, जमा हुए सिर्फ 41
आजमगढ़ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ ने की थी। सीईओ ने निर्देशित किया है कि शांति व्यवस्था को देखते हुए निर्वाचन के समय शस्त्रों को जमा कराया जाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त जिले के हिस्ट्रीशीटर घोषित भगोड़ा और फरार अपराधियों और अवांछित श्रेणी के लोगों के शस्त्रधारकों के समस्त प्रकरणों में विशेष ध्यान देते हुए गुण-दोष के आधार पर शस्त्रों को जमा कराए जाने और शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। आवश्यकतानुसार विशेष प्रकरणों को जनपद स्तर पर गठित की गई स्क्रीनिग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जासं, आजमगढ़ : आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करा लिए जाएं लेकिन इस दिशा में किए गए अब तक के प्रयासों का आलम यह है कि जनपद में लगभग 15 हजार लाइसेंसी शस्त्र हैं जिनमें मात्र 41 ही जमा कराए जा सके हैं। शस्त्र लाइसेंस की समीक्षा गत दिनों मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ ने की थी। उन्होंने निर्देशित किया है कि शांति व्यवस्था को देखते हुए निर्वाचन के समय शस्त्रों को जमा कराया जाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त जिले के हिस्ट्रीशीटर, घोषित भगोड़ा और फरार अपराधियों और अवांछित श्रेणी के लोगों के शस्त्रधारकों के समस्त प्रकरणों में विशेष ध्यान देते हुए गुण-दोष के आधार पर शस्त्रों को जमा कराए जाने और शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। आवश्यकतानुसार विशेष प्रकरणों को जनपद स्तर पर गठित की गई स्क्रीनिग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने जिला स्तरीय स्क्रीनिग कमेटी का गठन किया है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम शामिल हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम को निर्देशित किया है कि वे व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसीधारकों लोकसभा चुनाव में छूट प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अपनी संस्तुति सहित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। शस्त्र जमा करने की छूट संबंधी सभी प्रकरणों को पूर्ण विवरण सहित एक पंजिका पर अनुरक्षित रखेंगे। आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित किया है। इन्हें छूट पर उपलब्ध करानी होगी सूची
बैंक, निजी सिक्योरिटी कंपनियां, अस्पतालों को छूट प्रदान है। हालांकि ऐसे संस्थानों को भी अपने शस्त्रों की सूची 25 मार्च तक प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। जो निजी शस्त्रधारक अपना शस्त्र खुद के पास रखना चाहता है, उसे शस्त्र रखने के साक्ष्य कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करने होंगे, हालांकि अंतिम निर्णय कमेटी करेगी।