पत्नी के हत्यारोपित को नहीं मिली जमानत
जागरण संवाददाता औरैया जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना फफूंद क्षेत्र के एक मामले में पत्नी की
जागरण संवाददाता, औरैया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना फफूंद क्षेत्र के एक मामले में पत्नी की मारपीट कर शॉल से गला दबाकर हत्या करने के आरोपित ही जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा इजहारुन हसन ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई कि उसके बड़े भाई अनहारुल हाशमी निवासी मोहल्ला भराव कस्बा फफूंद ने वर्ष 2012 में रविद्र कौर उर्फ जोया हाशमी से प्रेम विवाह किया था। उसके पांच वर्ष का पुत्र निहारुल हसन हाशमी है। आरोपित भाई अनहारुल हाशमी व उसकी पत्नी चार माह पूर्व दिल्ली से फफूंद आए थे। आरोप है कि आरोपित व मृतका जोया में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। 25 फरवरी 2020 की रात्रि दोनों के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान भाभी जोया की आरोपित ने शॉल से गला दबाकर हत्या कर दी। 27 फरवरी से जेल में निरुद्ध आरोपित ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की। सोमवार को बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।