हत्या के तीसरे आरोपित को भी आजीवन कारावास की सजा
जागरण संवाददाता औरैया शहर के मोहल्ला बघाकटरा के पास करीब 17 वर्ष पूर्व नगर पालिका म
जागरण संवाददाता, औरैया: शहर के मोहल्ला बघाकटरा के पास करीब 17 वर्ष पूर्व नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के एक और आरोपित को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। करीब चार वर्ष पहले दो सह अभियुक्तों सजा मिल चुकी है।
अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 29 अगस्त 2004 की शाम वादी राधेश्याम शुक्ला का पुत्र प्रशांत उर्फ नंद लाल सहकारी संघ के रास्ते से मोहल्ला बघाकटरा स्थित अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से अभियुक्त बंटी चतुर्वेदी, कल्लू सक्सेना ने तमंचा व रोहित मिश्रा ने चाकू लेकर उसे घेर लिया। बंटी चतुर्वेदी व कल्लू ने तमंचे से गोली चलाई जो प्रशांत के शरीर पर लगीं। चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यह मुकदमा सत्र न्यायालय में चला। सह अभियुक्त कल्लू सक्सेना पहले फरार हो गया था। बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। सह अभियुक्तों को न्यायालय ने पांच अगस्त 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। लेकिन कल्लू सक्सेना की पत्रावली पर निर्णय शुक्रवार को देते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
----------------------
बंदियों को उपलब्ध कराई जाएगी विधिक सहायता
जागरण संवाददाता, औरैया: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जारी माह जनवरी 2022 के एक्शन प्लान के अनुपालन में शुक्रवार को वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से जिला कारागार इटावा, औरैया का निरीक्षण व विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसमें बंदियों को फ्री लीगल एड व सिद्धदोष बंदियों को समय से पूर्व छोड़े जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के आदेश पर आयोजित वर्चुअल निरीक्षण व शिविर में प्राधिकरण सचिव दिवाकर कुमार ने जेल के ऐसे बंदियों के बारे में पूछतांछ की जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता है। डिप्टी जेलर प्रणय कुमार सिंह को निर्देश दिए गए कि बंदी के प्रार्थनापत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में सभी बंदियों का कोविड-19 वैक्सीनेशन करा दिया गया है। मौजूदा समय में जनपद के कुल 847 बंदी जेल में हैं। इसमें पुरुष 793, महिला बंदियों की संख्या 49 व पांच अल्प वयस्क हैं। प्राधिकरण सचिव ने बंदियों को यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जेल में लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से विधिक मदद ले सकते हैं।