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नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता औरैया सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में वादी

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 10:01 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:04 AM (IST)
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, औरैया : सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में वादी मुकदमा के पुत्र की उप्र सचिवालय लखनऊ में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर दस लाख पचास हजार रुपये वसूलने के आरोपी फजलगंज कानपुर निवासी सहदेव नारायण की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि दिबियापुर निवासी वादी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि वह वर्तमान में एनसीआर रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कानपुर में जीएमसी सिक लाइन में कार्यरत है। कस्बा दिबियापुर स्वयं के मकान में रहता है। उसके साथ ही सहदेव नरायन बिद भी वरिष्ठ टेक्नीशियन विगत 15 वर्षों से साथ-साथ ड्यूटी करते आ रहे है। सहदेव नारायन बिद ने वादी को आश्वासन दिया कि उसके लड़के शैलेंद्र की नौकरी सचिवालय लखनऊ में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर लगाव देगें। नौकरी के लालच में वादी ने दस लाख पचास हजार रुपये आरोपी सहदेव नारायण को दे दिए। आरोप है कि सहदेव नारायण ने छल करने के आशय से फर्जी चयन सूची की कूट रचना की। वादी चंद्रशेखर राजपूत निवासी रामकृष्ण नगर दिबियापुर के अनुसार उसके पुत्र को कोई नौकरी नहीं मिली। आरोपी से जब रुपये वापस मांगे तो उसने मना कर दिया व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दिनांक दो मार्च 2020 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को सहदेव नारायण बिद की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए किया। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपित को निर्दोष बताया। दोनों को सुनने के बाद जिला जज डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी सहदेव नारायण की जमानत याचिका खारिज कर दी। दुष्कर्म व गोकशी के आरोपित को नहीं मिली जमानत:

थाना अछल्दा क्षेत्र के सामूहिक बलात्कार के आरोपित ग्राम अड्डा तेहराजपुर निवासी संतोष व रविद्र का जमानत पत्र सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया। पीड़िता ने बताया कि 25 फरवरी 2020 की शाम 6.30 बजे वह दवा लेने मोहम्मदाबाद गई थी। जब वह वापस आ रही थी, तभी आरोपियों ने जबरन खेत में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 21 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध आरोपित संतोष व रविद्र की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला जज के न्यायालय में सुनवाई हुई। डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उक्त न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम चपटा निवासी भूरा एवं निहाल की गोकशी के मामले में जमानत याचिका भी निरस्त कर दी गई। कोतवाली औरैया के दुष्कर्म मामले के आरोपित पति रोहित दुबे की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।


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