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16 साल पुराने मामले में दस वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, औरैया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू ¨सह ने अछल्दा थाना क्षेत्र के ग्राम मानि

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 06:13 PM (IST)
16 साल पुराने मामले में दस वर्ष की सजा
16 साल पुराने मामले में दस वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, औरैया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू ¨सह ने अछल्दा थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकपुर में जमीनी विवाद के मामले में दस साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जानलेवा मामले में अभियुक्त सत्येंद्र उर्फ बंटी को सजा सुनाते हुए 35 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम मानिकपुर थाना अछल्दा निवासी दिनेश चंद्र पुत्र महाराज ¨सह ने रिपोर्ट लिखाई कि 29 अगस्त 2002 को सुबह सात बजे वह अपने खेत को जोत रहा था। खेत पर वादी के पिता, भाई मौजूद थे। तभी उसके गांव के विश्राम ¨सह व उनके लड़के यशपाल ¨सह, शिवनारायन ¨सह, अखिलेश कुमार, राजीव, सत्येंद्र कुमार उर्फ बंटी ट्रैक्टर से आए तथा विश्राम ¨सह ने कहा कि खेत क्यों जोत रहे हो। इसी बात पर विश्राम ने चिल्ला कर अपने लड़कों से जान से मारने को कहा। इस पर यशपाल ¨सह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से सुभाष के ऊपर फायर कर दिया। जिससे की गोली उसकी छाती में लग गई। शिवनारायन ने अनिल के बल्लम मार दी और लोगों ने उसके पिता व मनोज को भी मारापीटा। सभी घायलों को थाना अछल्दा ट्रैक्टर से लाया गया। जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एडीजे लल्लू ¨सह की कोर्ट में चले इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक अभियुक्त सत्येंद्र उर्फ बंटी की पत्रावली अलग करके विचारण हुआ। एडीजे ने मामले में उसे दोषी मानते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


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