बिना मान्यता के चल रहे दो स्कूलों पर एफआइआर के आदेश
जागरण संवाददाता, औरैया: प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में किसी भी सूरत में बगैर मान्यता के
जागरण संवाददाता, औरैया: प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में किसी भी सूरत में बगैर मान्यता के स्कूल न संचालित होने के आदेश जारी किए गए थे। अप्रैल माह में जिला प्रशासन ने जिले के 128 विद्यालयों को चिह्नित कर कार्रवाई की थी। उस समय 42 को बंद कराया जा चुका था। जबकि 27 ने मान्यता ले ली थी। गुरुवार को बीएसए ने बगैर मान्यता के संचालित हो रहे दो स्कूलों के संचालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराए जाने के आदेश दिए हैं।
बीएसए एसपी ¨सह ने गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हुए औरैया फफूंद रोड स्थित एसबीएस एकेडमी के मैनेजर अंकित ¨सह व एसवीएस एकेडमी के प्रबंधक जितेंद्र ¨सह तोमर पर बिना मान्यता के विद्यालय संचालित किए जाने पर एफआइआर दर्ज कराने व एक-एक लाख रुपये जुर्माना वसूले जाने के निर्देश दिए हैं। बताया कि औरैया-फफूंद रोड स्थित नहर के पास बिना मान्यता के एसबीएस विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जिसकी मान्यता पत्रावली विभाग में लगी है लेकिन अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। बिना मान्यता के ही इस विद्यालय को चलाया जा रहा था। जिसमें तकरीबन 300 बच्चे भी पढ़ने के लिए आ रहे थे। तभी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक जितेंद्र ¨सह तोमर व विवेक चौहान का किसी बात को लेकर मैनेजर अंकित ¨सह से विवाद हो गया। 10 दिसंबर 2018 को दोनों शिक्षकों ने भी बिना मान्यता के पास में ही एक और विद्यालय बना लिया। जिसमें भी विद्यालय के आधे बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। बिना मान्यता लिए विद्यालय का संचालन किए जाने पर दोनों ही अवैध विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई व जुर्माना वसूल करने के लिए आदेश दिए गए हैं।