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आइटीआइ संस्थान ने लगाई फर्जी बैंक गारंटी, मुकदमा का आदेश

जागरण संवाददाता औरैया नए निजी आइटीआइ संस्थानों के व्यवसायों के आवेदन के साथ निजी संस्थानों

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Jan 2021 11:25 PM (IST)Updated: Wed, 27 Jan 2021 11:25 PM (IST)
आइटीआइ संस्थान ने लगाई फर्जी बैंक गारंटी, मुकदमा का आदेश
आइटीआइ संस्थान ने लगाई फर्जी बैंक गारंटी, मुकदमा का आदेश

जागरण संवाददाता, औरैया: नए निजी आइटीआइ संस्थानों के व्यवसायों के आवेदन के साथ निजी संस्थानों के प्रबंधकों द्वारा प्रतिभूति बैंक की गारंटी जमा कर मान्यता ले ली गई। जिसका जांच में खुलासा हुआ है। कानपुर मंडल के कई जिलों में फर्जी बैंक गारंटी का खेल सामने आया है। जिसमें जिले का भी एक संस्थान भी शामिल है। इस संस्थान ने 24.5 लाख रुपये की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इसको लेकर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लखनऊ ने नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रधानाचार्य औरैया को एफआइआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक गारंटी के नाम पर हुए खेल में नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों ने मान्यता दे दी है।

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गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद प्रदेश भर के निजी आइटीआइ संस्थानों पर मान्यता को लेकर जांच में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर मान्यता लेने का मामला तुल पकड़ चुका है। जिसमें जनपद के सोबरन सिंह,आइटीआइ कालेज सलेमपुर व राजकुमार फूलपुर अजीतमल का नाम भी शामिल है। इसको लेकर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लखनऊ ने नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रधानाचार्य औरैया को एफआइआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। संस्थान ने फर्जी बैंक गारंटी लगाकर 12 यूनिट के लिए आवेदन किया है। इस संस्थान ने 24.5 लाख रुपये की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। जांच में इसका खुलासा हुआ है।

वर्जन:

फर्जी बैंक गारंटी लगाकर मान्यता लेने में औरैया का निजी आइटीआइ सोबरन सिंह प्रा. आइटीआइ आफ कालेज सलेमपुर व राजकुमार फूलपुर अजीतमल भी शामिल है। फर्जी बैंक गारंटी को लेकर नोडल प्रधानाचार्य को एफआइआर कराने के निर्देश दिए गए हैं।

-राहुल देव, संयुक्त निदेशक


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