फाइनेंस कंपनी के एजेंट को धोखाधड़ी पर नहीं मिली जमानत
जागरण संवाददाता औरैया सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने यूनीमेक्स कंपनी में जमा धनराि
जागरण संवाददाता, औरैया : सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने यूनीमेक्स कंपनी में जमा धनराशि को दोगुना करने के नाम पर ठगी करने के आरोपित कथित एजेंट देवेश निवासी सेंगनपुर थाना अयाना की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना फफूंद में ग्राम खोयला निवासी दिवारीलाल ने रिपोर्ट लिखाई कि विपक्षीगण देवेश, राकेश व उमेश उसके घर पर कई बार आए और अपने को कंपनी का एजेंट बताते हुए उसमें धन निवेश करने के लिए प्रेरित किया। झांसे में आकर वादी ने विभिन्न नामों से करीब एक लाख 40 हजार रुपये जमा किए। जमाधन की समयावधि पूर्ण होने पर वादी ने एजेंट देवेश को इन बांडों को दिया तो उसने माल रोड कानपुर से संपर्क करने की बात कही। जब वह देवेश कुमार के साथ कानपुर आफिस गया तो उसे बांड जमा कर फर्जी दो लाख रुपये का डिलीवरी वाउचर इस सांत्वना के साथ दे दिया गया कि अभी चेक बुक नहीं आई है। आने पर चेक दे दिया जाएगा। आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया। वादी ने थाना फफूंद में तीन आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा लिखाया। 16 मई 2020 को पुलिस ने देवेश को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। शनिवार को आरोपित देवेश की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपित देवेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दहेज हत्या में जेठ को नहीं मिली जमानत : सत्र न्यायालय ने कोतवाली बिधूना क्षेत्र में दिनांक 17-18 फरवरी 2020 की रात में विवाहिता रेखा की दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या कर देने के आरोपित जेठ शास्वत उर्फ लल्लन निवासी भर्थना रोड बिधूना की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर वादी अजीत पाल सिंह ने रेखा की शादी के चार साल के अंदर दहेज की मांग पूरी न किए जाने पर प्रताड़ना व हत्या का आरोप लगाया। 20 फरवरी 2020 से जेल में निरुद्ध मृतका के जेठ शास्वत उर्फ लल्लन की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने शनिवार को खारिज कर दिया।