फायरिग व हमले के तीन आरोपितों की जमानत खारिज
जागरण संवाददाता औरैया शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में हुए दोह
जागरण संवाददाता, औरैया : शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस द्वारा लिखाए गए प्राण घातक हमले के तीन आरोपितों की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा के अनुसार 15 मार्च को दिन-दहाड़े शहर के नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस दोहरे हत्याकांड में सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दोनों भाइयों समेत 11 लोग जेल में निरूद्ध हैं। इस कांड को लेकर पुलिस की ओर से मौके पर फायरिग करने, प्राण घातक हमला करने आदि संगीन धाराओं में भी अलग चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इसी प्राण घातक हमले में आरोपित किए गए रविद्र उर्फ लल्ला चौबे निवासी भडारीपुर, आशीष दुबे निवासी होमगंज व शिवम अवस्थी की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की ओर से आए वरिष्टठ अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।