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सख्त नियम के बाद भी नहीं सुधर रहे वाहन चालक

जागरण संवाददाता औरैया सख्त कहा जाने वाला मोटर व्हीकल एक्ट भी लोगों को सड़क पर चलने क

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 06:34 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 06:34 PM (IST)
सख्त नियम के बाद भी नहीं सुधर रहे वाहन चालक
सख्त नियम के बाद भी नहीं सुधर रहे वाहन चालक

जागरण संवाददाता, औरैया : सख्त कहा जाने वाला मोटर व्हीकल एक्ट भी लोगों को सड़क पर चलने की आदतों में सुधार नहीं कर पाया। लॉकडाउन में कम आवागमन के बाद भी नियम तोड़ने वालों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। हालांकि हादसे कम हुए हैं। पिछले दो माह में पूरे जनपद में नियम तोड़ने वालों की संख्या 12,569 पहुंच गई है। जबकि 370 वाहनों को सीज किया गया है। इसके अलावा तीन लाख 37 हजार 085 रुपये का जुर्माना बसूल किया गया है। वाहन चालकों को जागरूक करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए 22 जून को पहला सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है। यह 28 जून तक चलेगा।

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चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट और दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। बीते दो माह में चालान और जुर्माना के बावजूद नियमों को तोड़ने वालों पर लगाम नहीं लग सका है। यातायात पुलिस की सख्ती का असर सिर्फ दो पहिया वाहन चालकों पर पड़ा है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये हुआ बदलाव

- बिना हेलमेट निकलने पर अब एक हजार का जुर्माना, पहले पांच सौ रुपये जुर्माना लगता था

- फायर, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये जुर्माना

- ड्राइविग लाइसेंस गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना था अब दस हजार जुर्माना होगा

- नियम उल्लंघन कर तथा बदलाव कर वाहन बेंचने पर एक लाख जुर्माना

- गलत पार्किंग पर पहली बार पांच सौ, दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना, इससे पूर्व पार्किंग के उल्लंघन पर पहली बार पांच सौ व दूसरी बार एक हजार रुपये लगता था

क्या कहते हैं जिम्मेदार

लॉकडाउन के दौरान यातायात नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लगाए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चालान के साथ-साथ वाहनों चालकों से जुर्माना भी बसूला गया है। सुनीति, एसपी


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