पहले चरण में आरटीई के लिए 56 बच्चों का चयन
जागरण संवाददाता औरैया शिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत अलाभित समूह के
जागरण संवाददाता, औरैया: शिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत अलाभित समूह के बच्चों के स्कूलों में दाखिला के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम चरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। जिसमें गरीब तबके कुल 112 बच्चों के अभिभावकों ने निश्शुल्क शिक्षा के लिए आवेदन किया था। जिसमें 56 बच्चों का चयन हो सका है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत शासन द्वारा निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं प्रवेश कराने की योजना बीते कई साल से चल रही है। सरकार की मंशा है समृद्ध परिवारों की तरह गरीब परिवार के बच्चों को मिले। जिसकी फीस शासन द्वारा स्कूल को दी जाती है। कोरोना जैसी महामारी के बीच प्रथम चरण में 112 अभिभावकों ने निश्शुल्क शिक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों के लिए आवेदन किए थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में किए गए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिसमें 112 अभिभावकों ने आवेदन किए थे जिसमें 56 लोग चयनित हुए हैं। जिनको स्कूलों के विकल्प देकर बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा।