खाद की 30 दुकानें जांच के दायरे में
जागरण संवाददाता, औरैया : खाद की कालाबाजारी में विक्रेता नियमों में सेंध लगाने से बाज नहीं
जागरण संवाददाता, औरैया : खाद की कालाबाजारी में विक्रेता नियमों में सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नियम है कि एक किसान के आधार कार्ड पर खाद विक्रेता अधिकतम सौ बोरी खाद ही बेच सकता है, लेकिन जिले में इससे कहीं अधिक बिक्री हो रही है। मामले की शिकायत पर शासन ने कृषि विभाग को ऐसी दुकानों की जांच का आदेश दिया है। जिले में 30 दुकानें जांच के दायरे में हैं।
कृषि विभाग के मुताबिक जल्द ही इन दुकानों में छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी। जांच में मामला सही पाए जाने पर दुकानों को निरस्त किया जा सकता है, उन प्रतिबंध लग सकता है। दुकान के संचालक के खिलाफ एफआइआर होगी, उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
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एक नजर आंकड़ों पर
कुल दुकानें- 544
सहकारी समितियां- 67
इफ्को की दुकानें -18 क्या कहते हैं जिम्मेदार
दुकानों में लगातार विभागीय अधिकारी समय-समय पर छापेमारी कर कार्रवाई करते हैं। बावजूद इसके कुछ दुकानदारों ने नियम के विरुद्ध काम किया है। जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी।
-आवेश कुमार ¨सह, जिला कृषि अधिकारी