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मानक पूरे न करने पर 240 स्कूली वाहन स्वामियों को नोटिस

जागरण संवाददाता औरैया स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में बच्चों

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 11:51 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 06:00 AM (IST)
मानक पूरे न करने पर 240 स्कूली वाहन स्वामियों को नोटिस
मानक पूरे न करने पर 240 स्कूली वाहन स्वामियों को नोटिस

जागरण संवाददाता, औरैया: स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कमेटी गठित की गई थी। लेकिन कमेटी सिर्फ कागजों में गठित हो गई और उसका अनुपालन धरातल पर नहीं उतर पाया। 240 वाहन स्वामियों को नोटिस थमाया गया है।

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कई शहरों में हुए बस हादसों के बाद स्कूली वाहनों के फिटनेस व स्कूली वाहन के 26 मानक जांचने के निर्देश दिए गए थे जिसके तहत स्कूली वाहन जांच में फेल हो गए हैं। परिवहन विभाग के अफसरों ने स्कूल-स्कूल जाकर संपर्क किया जिसमें 246 बसों की चेकिग की गई। 240 वाहन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अभियान के आरआई बलवंत सिंह व पीटीओ रेहाना बानों ने स्कूलों में जाकर बसों को चेक किया जिसमें खामियां पाई गई हैं। स्कूली वाहन के मानक न पूरा करने वाले स्कूल स्वामियों को नोटिस थमाया गया है। वहीं चेकिंग के दौरान दो स्कूल डीएवी गेल की पांच व ज्ञानस्थली की दो गाड़ियों में मानक के अनुरूप पाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्कूली वाहन नहीं पाया गया जिसमें सभी मानक पूरे करते हों। मानक न पूरे करने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त करने के लिए नोटिस दिए गए हैं, मानक के पूरे करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। समय-सीमा के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। क्या हैं मानक

बस में सीसीटीवी व लोकेशन ट्रैकिग डिवाइस लगी होनी चाहिए। सभी सीटों पर सीटबेल्ट लगे होने चाहिए। पीले रंग की बस में विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। बस के पीछे वाले भाग में आपातकालीन खिड़की लगी होनी चाहिए। आपात स्थिति में प्रयोग किया जाने वाला अलार्म लगा होना चाहिए। पारदर्शी फ‌र्स्ट एड बाक्स लगा होना चाहिए। बस में दो किग्रा. की क्षमता का अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए। बस की सीट के नीचे विद्यार्थियों के लिए बैग रखने की सुविधा। खतरे की चेतावनी देने वाली लाइट लगी हो जिसे चढ़ने उतरने के समय क्रियाशील किया जा सके। वर्जन-

स्कूली वाहन जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं उन्हे नोटिस दिया गया है। अगर समय-सीमा के अंदर मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई घटना घटित होती है तो परिवहन विभाग कार्यवाही करेगा।

धनबीर यादव, एआरटीओ


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