किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता औरैया थाना फफूंद क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले
जागरण संवाददाता, औरैया: थाना फफूंद क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया गया। आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने फरवरी 2018 में थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें था कि आरोपित राजेंद्र सिंह रामपुर डेरा बंजारन थाना हसायन जिला हाथरस उसकी 14 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया। अपने पास रखकर वह पुत्री के साथ अनैतिक कार्य करता था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपित राजेंद्र सिंह के विरुद्ध नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कठोर दंड देने के लिए अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। आरोपित को बेहद गरीब बताते हुए कहा कि वह मजदूरी करके अपना व बच्चों का पालन पोषण करता है। दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने राजेंद्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अन्य धाराओं सहित एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय दिया गया। दोष सिद्ध अभियुक्त की जेल में बिताया गया समय भी सजा में समायोजित किया जाएगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता के चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया है। सजा मिलने के बाद युवक को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।