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टीईटी को लेकर निषेधाज्ञा लागू, फोटो स्टेट-फैक्स की दुकानें रहेंगी बंद

जागरण संवाददाता, अमरोहा: आगामी टीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दिन जिलेभर में फोटो स्टेट एवं फैक्स की दुकानें बंद रहेंगी और परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि नवंबर और दिसंबर माह में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी है। लेकिन इसी बीच 1

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:27 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:27 PM (IST)
टीईटी को लेकर निषेधाज्ञा लागू, फोटो स्टेट-फैक्स की दुकानें रहेंगी बंद
टीईटी को लेकर निषेधाज्ञा लागू, फोटो स्टेट-फैक्स की दुकानें रहेंगी बंद

अमरोहा: आगामी टीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दिन जिलेभर में फोटो स्टेट एवं फैक्स की दुकानें बंद रहेंगी और परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि नवंबर और दिसंबर माह में पड़ने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी है। लेकिन इसी बीच 18 नवंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित होनी है। इस परीक्षा के लिए जनपद में 18 केंद्र बनाए गए हैं। जिन पर दो पालियों में करीब 17 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लिहाजा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जनपद में धारा-144 को लागू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र ने बताया कि परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। परीक्षा केन्द्र में मोबाइल, कैलकुलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परीक्षा के समाप्त होने तक कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के बाहर प्रश्न-पत्र को लेकर नहीं जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास स्थित फोटो स्टेट एवं फैक्स की दुकानें बंद रहेंगी। एडीएम ने बताया कि इस निषेधाज्ञा की प्रतियां समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं थानाध्यक्षों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहार और टीईटी परीक्षा को लेकर जनपद में 26 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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