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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश

चोरी के एक मुकदमे में विवेचक द्वारा की गई विवेचना से वादी के कथन का मेल न खाने पर न्यायिक मजिस्टेट हसनपुर ने मामले की जांच के आदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक से आख्या मांगी है। थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 132/1

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 10:54 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 10:54 PM (IST)
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश

हसनपुर : चोरी के एक मुकदमे में विवेचक द्वारा की गई विवेचना से वादी के कथन का मेल न खाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हसनपुर ने मामले की जांच के आदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक से आख्या मांगी है।

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थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 132/18 धारा 380, 411 आइपीसी में दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचना पश्चात विवेचक महर ¨सह नेा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के वादी बुन्दू सैफी ने दो जोड़ी कुंडल व चेन को अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वादी के प्रार्थना पत्र की बाबत न्यायालय ने विवेचक महर ¨सह को केस डायरी की छायाप्रति के साथ मंगलवार 7 अगस्त को न्यायालय में तलब किया। विवेचक केस डायरी की छाया प्रति लेकर उपस्थित हुए। मुकदमे के वादी का कथन है कि बरामद सामान उसके यहां से चोरी किया हुआ नहीं है।

विवेचक की विवेचना एवं वादी के कथन के मेल न खाने पर न्यायिक मजिस्टेट हसनपुर दीपक मिश्र ने एसपी को आदेशित किया है कि संबंधित प्रकरण में संज्ञान लेकर विवेचक व प्रकरण की जांच कर वास्तविक स्थिति की बाबत अपनी आख्या 23 सितंबर 18 तक प्रेषित करें।


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