ई-रिक्शा लूटने वाले को पांच साल की जेल
शीली कोल्ड ड्रिंक पिला कर ई-रिक्शा लूटने वाले बदमाश को अदालत
ई-रिक्शा लूटने वाले को पांच साल की जेल
अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
जागरण संवाददाता, अमरोहा: नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला कर ई-रिक्शा लूटने वाले बदमाश को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
देहात थाना क्षेत्र के गांव मेहम्मदी की मंढैया निवासी प्रेम सागर ई-रिक्शा चलाते थे। आठ जुलाई 2017 को उनके पास तीन लोग आए तथा उन्हें जोया रोड की तरफ ले गए। रास्ते में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी। बेहोशी की हालत में प्रेम सागर को कैलसा बाइपास पर फेंक कर चले गए थे। अगले दिन होश में आने पर स्वजन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में मुकेश पंडित निवासी गांव रीठा थाना कुढ़ फतेहगढ़ जनपद सम्भल को गिरफ्तार कर ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया था। बदमाश को जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुकेश पंडित को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश पंडित ने पैरवी की। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।